Ankita Bhandari Case: पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर को जमानत, कोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर दी राहत

Former BJP MLA Suresh Rathore granted bail

Former BJP MLA Suresh Rathore granted bail

देहरादून। Former BJP MLA Suresh Rathore granted bail, अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़े विवादित मामले में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर को बड़ी राहत मिली है।

देहरादून के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि सुरेश राठौर के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में उन्हें पहले ही नोटिस देकर जांच में शामिल होने को कहा गया था और वे लगातार जांच में सहयोग कर रहे थे।

बाद में मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(6) जोड़े जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। बचाव पक्ष का कहना था कि संबंधित धाराओं में अधिकांश अपराध जमानती प्रकृति के हैं और गिरफ्तारी की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी।

वहीं, अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि मामले की विवेचना अभी जारी है और इसी आधार पर जमानत का विरोध किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस अभिलेखों और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण किया।

न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि धारा 308(6) जोड़े जाने से पहले आरोपित को बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस दिया गया था और वह जांच में सहयोग कर रहा था। अदालत ने यह भी माना कि जिस नई धारा के आधार पर गिरफ्तारी की गई, वह प्रथम अनुसूची के अनुसार जमानती श्रेणी में आती है।

न्यायालय ने कहा कि मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम दृष्टया आरोपित को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार बनता है। इसके बाद अदालत ने सुरेश राठौर की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।