यूपी की 121 राजनीतिक पार्टियां नहीं लड़ पाएंगी चुनाव? चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस

Election Commission issued Show Cause Notice
लखनऊ। Election Commission issued Show Cause Notice: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने उत्तर प्रदेश के पते पर पंजीकृत 121 राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन दलों ने पिछले छह साल से विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है।
आयोग ने सभी को 21 अगस्त तक नोटिस का जवाब देने का मौका दिया है। व्यक्तिगत रूप से सुनवाई दो व तीन सितंबर को होगी।
रिणवा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के प्राविधानों के तहत पंजीकृत प्रदेश के 121 राजनीतिक दलों ने वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के बीच कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था।
भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे सभी दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि जिन दलों को नोटिस दिया गया है, उनके अध्यक्ष/महासचिव अपना प्रत्यावेदन, शपथ पत्र, सुसंगत अभिलेखों के साथ 21 अगस्त तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
व्यक्तिगत रूप से सुनवाई दो व तीन सितंबर को होगी जिसमें पदाधिकारी कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रख सकते हैं।यदि राजनीतिक दल ने कारण बताओ नोटिस के संबंध में निर्धारित तिथि के अंदर प्रत्यावेदन नहीं दिया, तो यह माना जाएगा कि उसे कुछ नहीं कहना है।
इसके बाद संबंधित दल को राजनीतिक दलों की सूची से हटाए जाने के लिए संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। दलों की सूची आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
इससे पहले नौ अगस्त को चुनाव आयोग ने प्रदेश के पते पर स्थित 115 राजनीतिक दलों को पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया था। इन सभी दलों को आदेश की तिथि से 30 दिन के अंदर अपना पक्ष भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में पेश करने का मौका दिया गया है।