अमेरिका में पंजाबियों को बड़ी राहत, जन्मसिद्ध नागरिकता पर ट्रंप का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
- By Gaurav --
- Thursday, 02 Jul, 2026
US Supreme Court Strikes Down Trump
वॉशिंगटन: अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों, विशेषकर पंजाबी समुदाय के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता (Birthright Citizenship) को सीमित करने का प्रस्ताव रखा गया था।
ट्रंप प्रशासन ने वर्ष 2025 में जारी आदेश में कहा था कि अमेरिका में जन्म लेने वाले केवल उन्हीं बच्चों को नागरिकता मिलेगी, जिनके माता-पिता में से कम से कम एक अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक हो। इस प्रस्ताव के बाद अस्थायी वीजा या अन्य आव्रजन स्थिति में रह रहे हजारों प्रवासी परिवारों में चिंता बढ़ गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका में रह रहे ऐसे परिवारों, जिनके बच्चे अमेरिका में जन्मे हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हर वर्ष अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के बच्चों का जन्म होता है, जिनमें पंजाबी समुदाय की उल्लेखनीय हिस्सेदारी मानी जाती है।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को प्रवासी परिवारों के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे जन्मसिद्ध नागरिकता से जुड़े अधिकारों पर तत्काल प्रभाव से लगने वाली पाबंदियों का रास्ता रुक गया है।