UP BJP MLA Rape Case| BJP विधायक को मिलेगी 'हवस' की सजा; नाबालिग लड़की का बुरी तरह रेप किया तो कोर्ट ने अब दोषी करार दिया

BJP विधायक को मिलेगी 'हवस' की सजा; नाबालिग लड़की का बुरी तरह रेप किया तो कोर्ट ने अब दोषी करार दिया, राजनीतिक हलचल तेज

UP Sonbhadra BJP MLA Found Guilty In Rape With Minor Girl

UP Sonbhadra BJP MLA Found Guilty In Rape With Minor Girl

UP BJP MLA Rape Case: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बीजेपी के एक विधायक को नाबालिग लड़की से रेप का दोषी ठहराया गया है। बीजेपी विधायक का नाम रामदुलार गोंड है। सोनभद्र MP/MLA कोर्ट ने विधायक रामदुलार गोंड को बीते मंगलवार को दोषी करार दिया और सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। बताया जा रहा है कि, कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की है। सजा सुनाये जाने तक कोर्ट ने रामदुलार गोंड को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। वहीं बीजेपी विधायक की सजा को लेकर सोनभद्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट द्वारा कितनी सजा मिलेगी। इस पर सबकी नजर है।

पीड़िता और उसके परिवार को सालों बाद मिला न्याय

सोनभद्र MP/MLA कोर्ट ने जब विधायक रामदुलार गोंड को दोषी ठहराया और सजा देने का फैसला किया तो इस बीच पीड़िता और उसके परिवार को सालों बाद न्याय मिल गया। पीड़िता और उसके परिवार की आंखो में आँसू थे। पीड़िता और उसका परिवार एक ऐसी लंबी लड़ाई लड़ता रहा जिसमें जान को खतरा भी था. बताया जाता है कि, विधायक की तरफ से कई बार पीड़िता और उसके परिवार को धमकाया भी गया। लेकिन फिर भी पीड़िता और उसके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और आज करीब 9 साल बाद न्याय पा लिया।

बीजेपी विधायक के खिलाफ 2014 में दर्ज हुआ मामला

बताया जाता है कि, बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड पर साल 2014 में नाबालिग लड़की (पीड़िता तब 14 साल) से रेप का आरोप लगा था। हालांकि, तब रामदुलार गोंड विधायक नहीं थे। प्रधानपति थे। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस ने रामदुलार गोंड के खिलाफ धारा 376 (दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), और 5 एल/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत धाराएँ लगाई थीं। वहीं पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने पर पॉक्‍सो कोर्ट में मामले का ट्रायल चल रहा था। लेकिन बाद में रामदुलार गोंड के विधायक बनने के बाद मामले की सुनवाई सोनभद्र के विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। जिसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चली और अब फैसला आ गया।

बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड VIDEO