सीआरपीएफ भर्ती घोटाला: पूर्व डीआईजी समेत तीन दोषियों को 3 साल की जेल, सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला

सीआरपीएफ भर्ती घोटाला: पूर्व डीआईजी समेत तीन दोषियों को 3 साल की जेल, सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला

Three Convicts

Three Convicts, Including Former DIG, Sentenced to 3 Years in Jail

लखनऊ। Three Convicts, Including Former DIG, Sentenced to 3 Years in Jail, सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश (पश्चिम) ने सीआरपीएफ के पूर्व डीआईजी समेत दो अन्य को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर कुल 1.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सजा पाने वालों में सीआरपीएफ के कर्मी सत्यवीर सिंह तथा तीरथ पाल चतुर्वेदी भी शामिल हैं। अभियोजन पक्ष ने बताया कि सीबीआई ने यह मामला 23 फरवरी 2009 को दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि विनोद कुमार शर्मा ने अन्य आरोपितों तथा कुछ निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची थी।

इसके तहत सीआरपीएफ में कांस्टेबल भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों से चयन के नाम पर अवैध वसूली की जाती थी। जांच एजेंसी के अनुसार, विनोद कुमार शर्मा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी गोपनीय जानकारियां, जैसे भर्ती की तिथियां और रिक्त पदों का विवरण, पहले से ही बिचौलियों को उपलब्ध करा देता था।

इसके बाद ये बिचौलिए अभ्यर्थियों को चयन का भरोसा दिलाकर उनसे मोटी रकम वसूलते थे। सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद 23 नवंबर 2010 और 16 जुलाई 2012 को आरोपपत्र दाखिल किए थे।