टेंडर कमीशन घोटाला: पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, ED की दलीलें खारिज

टेंडर कमीशन घोटाला: पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, ED की दलीलें खारिज

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Tender commission scam: Supreme Court grants bail to former ministers

रांची। टेंडर आवंटन के बाद कमीशन घोटाला मामले में आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके ओएसडी रहे संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत में दोनों की याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है।

आलमगीर आलम की ओर से कहा गया कि उनकी उम्र ज्यादा है और लगातार करीब दो साल से वह जेल में ही बंद है। ऐसे में उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए।

ईडी की ओर से कहा गया कि इस मामले में चार गवाहों की गवाही अभी पूरी नहीं हो पाई है, जिसे कोर्ट ने जल्द से जल्द गवाही दर्ज करने का निर्देश दिया था। ऐसे में फिलहाल उन्हें जमानत की सुविधा नहीं प्रदान की जाए। लेकिन अदालत में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और संजीव लाल को जमानत दे दी है।