बिना तलाक दूसरी शादी, अब स्‍वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा विवादों में घिरीं; कोर्ट ने किया तलब

बिना तलाक दूसरी शादी, अब स्‍वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा विवादों में घिरीं; कोर्ट ने किया तलब

Sanghamitra Maurya's Controversies

Sanghamitra Maurya's Controversies

Sanghamitra Maurya's Controversies: अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य भी विवादों में घिर गई हैं. एमपीएमएलए कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर धोखाधड़ी और बिना तलाक के दूसरी शादी करने के आरोप में संघमित्रा को 6 जनवरी 2024 को कोर्ट तलब किया है. अदालत ने यह समन खुद को संघमित्रा मौर्य का पति होने का दावा करने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार नाम के व्यक्ति की शिकायत पर जारी किया है.

कोर्ट ने संर्घमित्रा मौर्य के अलावा उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य, मां शिवा मौर्य, भाई उत्कृष्ट मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्य प्रकाश शुक्ला उर्फ पिंटू शुक्ला और रितिक सिंह को मारपीट, जान से मारने की धमकी देने, आपराधिक साजिश की धाराओं का आरोपी बनाते हुए पेश होने के लिए समन जारी किया है. बता दें कि एक शख्स ने खुद को संघमित्रा मौर्य का पति बताते हुए लखनऊ फैमिली कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था. 

संघमित्रा मौर्य पर बिना तलाक दूसरी शादी करने का आरोप

दीपक स्वर्णकार ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि वह और संघमित्रा वर्ष 2016 से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे. संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद ने उसे बताया था कि संघमित्रा का पहले पति से तलाक हो चुका है. उसने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से उनके घर में शादी की थी. वादी के मुताबिक संघमित्रा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में झूठा शपथपत्र देकर खुद को अविवाहित बताया था. जबकि उनका अपने पहले पति से तलाक मई 2021 में हुआ था. 

स्वामी प्रसाद, उनकी पत्नी और बेटे को भी कोर्ट ने किया तलब

वादी के मुताबिक, 'वर्ष 2021 में जब मैंने विधिविधान से विवाह करने के लिए कहा तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुझ पर कई बार विभिन्न स्थानों पर उक्त आरोपियों से जानलेवा हमले कराए.' दीपक स्वर्णकार ने एमपीएमएलए कोर्ट के सामने अपना और अपने गवाह का बयान दर्ज कराया है, जिसके बाद अदालत ने स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी पत्नी शिवा मौर्य, पुत्र उत्कृष्ट मौर्य समेत अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य उपलब्ध होने के आधार पर बतौर आरोपी उन्हें तलब किया.

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