रिश्वत मामले में निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने मांगी आरोपमुक्ति, CBI कोर्ट में आज होगी सुनवा
Suspended DIG Harcharan Singh Bhullar seeks discharge in bribery case
चंडीगढ़। Suspended DIG Harcharan Singh Bhullar seeks discharge in bribery case, आठ लाख रुपये रिश्वत मामले में पकड़े गए पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और उनके साथी बिचौलिए कृष्णु शारदा ने सीबीआई की विशेष अदालत में डिस्चार्ज यानी आरोपमुक्त किए जाने की अर्जी दाखिल की है।
उनकी इस अर्जी पर मंगलवार को सीबीआई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। दोनों को सीबीआई ने पिछले साल 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। तब से दोनों आरोपित जेल में ही हैं।
डिस्चार्ज एप्लीकेशन में भुल्लर के वकील ने दलील दी है कि वह पंजाब सरकार के अधिकारी हैं, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अधिकार सीबीआई के पास नहीं था। फिर भी सीबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उन्हें गिरफ्तार किया।
उन्होंने कहा कि राज्य कैडर के आइपीएस अधिकारी केंद्र सरकार के अधीन नहीं माने जा सकते। इसलिए सीबीआई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती थी। भुल्लर के वकील ने इस संबंध में मद्रास हाई कोर्ट की एक जजमेंट का भी हवाला दिया।
इस आधार पर उन्होंने इस केस से आरोप मुक्त किए जाने की मांग की। वहीं, सीबीआइ के सरकारी वकील ने इस अर्जी का विरोध किया। अब इस मामले में मंगलवार को दोनों पक्षों में बहस होगी जिसके बाद सीबीआई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।
मंडी गोबिंदगढ़ के व्यापारी से मांग रहे थे रिश्वत
पिछले साल सीबीआई ने मंडी गोबिंदगढ़ के एक व्यापारी आकाश बत्ता की शिकायत पर भुल्लर और कृष्णु शारदा को गिरफ्तार किया था। बत्ता का आरोप था कि उन्हें एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनसे आठ लाख रुपये रिश्वत मांगी गई थी।
सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद भुल्लर के सेक्टर-40 स्थित घर पर रेड की थी। सीबीआई को भुल्लर के घर से साढ़े सात करोड़ रुपये कैश, करीब ढाई किलो सोना और महंगी घड़ियां बरामद हुई थी।
ऐसे में सीबीआई ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का भी केस दर्ज किया था। भुल्लर के खिलाफ ईडी ने भी मनी लाॅन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है।