ईडी समन मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली, अब 11 मई को होगी सुनवाई

ईडी समन मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली, अब 11 मई को होगी सुनवाई

Supreme Court hearing in ED summons case adjourned

Supreme Court hearing in ED summons case adjourned

ईडी समन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 11 मई को।

निचली अदालत की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार।

ईडी अधिकारियों पर मारपीट मामले की सीबीआई जांच पर भी सुनवाई।

रांची। Supreme Court hearing in ED summons case adjourned, सुप्रीम कोर्ट में ईडी के समन मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में 11 मई को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची की पीठ में इस मामले की सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें ईडी के समन की अवहेलना मामले में ईडी कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई थी, लेकिन ट्रायल का सामना करने का निर्देश दिया गया था। 

निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत

ईडी का पक्ष है कि मुख्यमंत्री को कई समन जारी किए थे, लेकिन वह ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद कार्रवाई के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ नोटिस जारी किया था। 

इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत दी थी, लेकिन ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है।

ईडी पर मारपीट मामले की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ अगले सप्ताह सुनवाई

ईडी के अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान एक आरोपित से मारपीट के मामले में दर्ज प्राथमिकी की सीबीआई जांच के आदेश के सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। सोमवार को मामले की आंशिक सुनवाई के बाद जस्टिस एमएम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच ने अगले सप्ताह विस्तृत सुनवाई की बात कही। 

हाई कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मारपीट के मामले की 11 मार्च को सीबीआइ जांच का आदेश दिया था। इस आदेश को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।