आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले पर सख्ती, 3 मई तक शत-प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य
Strict Measures for Admissions in Private Schools Under RTE
लखनऊ। Strict Measures for Admissions in Private Schools Under RTE, निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत चयनित बच्चों के निजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर सख्ती की जा रही है।
अब सभी जिलों को तीन मई तक शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कोई भी पात्र बच्चा प्रवेश से वंचित नहीं रहना चाहिए और लापरवाही पाए जाने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी।
22 अप्रैल को जारी सख्त निर्देशों के बाद नामांकन प्रक्रिया में तेजी जरूर आई है, लेकिन अब भी लक्ष्य से दूरी बनी हुई है। आरटीई के तहत कुल 1,95,740 सीटों का आवंटन किया गया था, जिनमें अब तक 1,24,545 बच्चों का ही दाखिला हो सका है।
यह कुल लक्ष्य का 63.6 प्रतिशत है। शासन ने आरटीई नामांकन प्रक्रिया को मिशन मोड में संचालित करने के निर्देश देते हुए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग को रोजाना प्रगति की समीक्षा करने को कहा है।