Chandigarh- BJP के कुलजीत संधू बने चंडीगढ़ के नए सीनियर डिप्टी मेयर; आप-कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार गुरप्रीत गाबी की हार

BJP के कुलजीत संधू बने चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर; आप-कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार गुरप्रीत गाबी की हार, किसे कितने वोट मिले

Senior Deputy Mayor Election Result In Chandigarh News Update

Senior Deputy Mayor Election Result In Chandigarh News Update

Chandigarh Senior Deputy Mayor: चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है। बीजेपी उम्मीदवार कुलजीत सिंह संधू चंडीगढ़ के नए सीनियर डिप्टी मेयर बने हैं। जबकि आप-कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार गुरप्रीत गाबी की हार हो गई है।

इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई और संधू को कुल 19 वोट मिले। जबकि आप-कांग्रेस गठबंधन के गुरप्रीत गाबी को कुल 16 वोट पड़े. एक वोट कैंसिल हुआ है। वहीं यह माना जा रहा है कि अकाली दल के हरदीप सिंह ने फिर से बीजेपी को वोट दिया है। 30 जनवरी को मेयर चुनाव में भी अकाली दल के हरदीप सिंह ने बीजेपी को वोट डाला था।

30 जनवरी को भी हुआ था सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव

इससे पहले चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर चुनाव के साथ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव हुआ था। लेकिन इस दौरान मेयर चुनाव में 8 वोट इनवैलिड किए जाने से आप-कांग्रेस गठबंधन के पार्षद हंगामा करते हुए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए वोटिंग से वॉक आउट कर गए थे। जिसके बाद इन उस समय के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने दोनों पदों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों को विजयी घोषित कर दिया था। वहीं आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव में 8 वोट गड़बड़ी करके इनवैलिड किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जबकि कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को कुलदीप कुमार को मेयर डिक्लेयर किया

सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का नया मेयर डिक्लेयर कर दिया था। 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा इनवैलिड किए गए 8 वोट सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माने थे। जिसके बाद कुलदीप कुमार के पक्ष में वोटों की संख्या 12 से 20 हो गई थी। जबकि बीजेपी पक्ष में वोटों की संख्या 16 की 16 रही। हालांकि, बीजेपी पक्ष से मेयर बने मनोज सोनकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव नए सिरे से कराये जाने वाली कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 मार्च को चुनाव कराने का आदेश दिया था। इससे पहले 27 फरवारी को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव निर्धारित था। जिसमें डायरेक्ट वोटिंग होनी थी।