SC Stay on Gyanvapi ASI Survey| ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का आदेश

ज्ञानवापी पर सुप्रीम आदेश; हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, जानिए SC ने क्या कर दिया? UP के डिप्टी CM बोले- सत्य पराजित नहीं हो सकता

SC Stay on Gyanvapi ASI Survey

SC Stay on Gyanvapi ASI Survey

SC Stay on Gyanvapi ASI Survey: ज्ञानवापी मस्जिद-मंदिर विवाद मामले में ASI सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर रोक लगा दी है. ASI सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार ज्ञानवापी में ASI सर्वे का विरोध हो रहा था और इसी के चलते मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तत्काल सुनवाई की। क्योंकि इधर याचिका आ चुकी थी और उधर ज्ञानवापी में ASI की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया था। ASI की टीम सर्वे के लिए सोमवार सुबह सात बजे के करीब ही ज्ञानवापी पहुंच गई थी।

26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाई है और इस दौरान मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी परिसर का कोई ASI सर्वेक्षण नहीं होगा। 26 जुलाई तक वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी। हालांकि, इस बीच अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोई आदेश आता है तो फिर हमारे आदेश का कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुस्लिम पक्ष मंगलवार तक इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर ले ताकि सुनवाई होके बुधवार तक इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना आदेश सुना सके। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस संबंध में जानकारी मांगी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि, ज्ञानवापी में क्या हो रहा है? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी दी कि, ज्ञानवापी में खुदाई नहीं हो रही है। सिर्फ नपाई, फोटोग्राफी और राडार के जरिए सर्वे किया जा रहा है। ज्ञानवापी में एक भी ईंट नहीं हटाई गई है और न ही इसे हटाने की योजना है। इस प्रकार से ज्ञानवापी की संरचना प्रभावित नहीं होगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने अपनी तमाम दलीलों को रखते हुए ज्ञानवापी में ASI सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष में आदेश दे दिया और ASI सर्वे पर रोक लगा दी।

मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें ज्ञानवापी के ASI सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है। विष्णु शंकर जैन ने कहा हमारी कानूनी टीम हाईकोर्ट पहुंच रही है और हम मुस्लिम पक्ष का विरोध करेंगे। क्योंकि ज्ञानवापी की सच्चाई ASI के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी। जैन ने कहा कि, हमें उम्मीद है कि, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा। इलाहाबाद HC अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा। जैन ने कहा कि, मुस्लिम पक्ष (अंजुमन इंतजामिया) ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी डिप्टी CM का बड़ा बयान

ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि, सत्य पराजित नहीं हो सकता। कोर्ट के सामने कोई मामला हो तो उसपर सवाल उठाने के बजाय अपना पक्ष रखना चाहिए। वे(मुस्लिम पक्ष) जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं।

ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा

बता दें कि, ज्ञानवापी मस्जिद-मंदिर मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को ही सुनवाई करने का आदेश दिया था। आपको यह भी पता रहे कि, इससे पहले वाराणसी कोर्ट द्वारा गठित एक टीम ज्ञानवापी का सर्वे भी कर चुकी है। टीम का यह सर्वे तीन दिन चला था और इसके बाद कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी गई थी। जिसमें यह दावा किया गया था कि, ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाने में जिसे फाउंटेन बताया जा रहा है वह भगवान शिव की शिवलिंग है. शिवलिंग मिलने के दावे के बाद कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से उक्त स्थान को सील करने का आदेश दे दिया था। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि वर्जित स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाए। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के दावे के साथ-साथ अन्य सनातन कलाकृतियाँ होने का भी दावा किया गया है।