संदीप पाठक पहुंचे हाई कोर्ट: पंजाब सरकार से मांगा एफआईआर का ब्यौरा, राजनीतिक प्रतिशोध का लगाया आरोप
Sandeep Pathak reaches High Court: Seeks details of FIR
चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए संदीप पाठक ने अब अपने खिलाफ पंजाब में दर्ज कथित आपराधिक मामलों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
संदीप पाठक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस और संबंधित एजेंसियों से यह पूरी जानकारी मांगी है कि उनके खिलाफ पंजाब के किस-किस पुलिस थाने में, किस तारीख को, किन धाराओं के तहत और कुल कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं।
याचिका में संदीप पाठक ने कहा है कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पता चला कि पंजाब में उनके खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन अब तक न तो उन्हें किसी एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई गई है और न ही आधिकारिक रूप से यह बताया गया है कि आखिर उनके खिलाफ कौन-कौन से मामले दर्ज हैं।
उन्होंने कोर्ट से कहा कि यदि दो के अलावा कोई अन्य एफआईआर भी दर्ज है तो उसकी जानकारी भी तुरंत उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का उचित इस्तेमाल कर सकें।
संदीप पाठक ने अपनी याचिका में यह भी मांग उठाई है कि पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस यदि उनके खिलाफ दर्ज किसी भी एफआईआर में कोई कठोर कदम उठाना चाहती है, तो उससे पहले उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए ताकि वे कानून के तहत अपना बचाव कर सकें। उनका कहना है कि बिना जानकारी के अचानक कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगी।
आप पर लगाए गंभीर आरोप
याचिका में संदीप पाठक ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी और भाजपा का दामन थामा, तभी से राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा घटनाक्रम राजनीतिक रंजिश से प्रेरित प्रतीत होता है और राज्य मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है।
चीफ जस्टिस कल सुबह करेंगे सुनवाई
संदीप पाठक ने कोर्ट से यह भी कहा कि मीडिया में एफआईआर की खबरें आने के बावजूद उन्हें आधिकारिक सूचना न देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसे में पंजाब सरकार को निर्देश दिए जाएं कि उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए। इस संवेदनशील और राजनीतिक रूप से अहम मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कल सुबह सुनवाई करेंगे।