Saluni murder case: Main accused, wife and nephew get 14 days judicial custody
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सलूणी मर्डर केस: मुख्य आरोपी, पत्नी और भतीजे को मिली 14 दिन की न्यायिक हिरासत

Saluni murder case: Main accused, wife and nephew get 14 days judicial custody

Saluni murder case: Main accused, wife and nephew get 14 days judicial custody

चंबा:जिले के सलूणी उपमंडल के भांदल पंचायत में नृशंस मनोहर हत्याकांड आरोपी, पत्नी और भतीजे को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर शनिवार को उन्हें न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी करम प्रताप सिंह ठाकुर की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत मिली है।

पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद एक युवक और दो नाबालिग लड़कियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में पुलिस ने हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मुसाफिर हुसैन और उसकी पत्नी फरीदा बेगम को पकड़ा था।

नाबालिगों की जमानत याचिका खारिज

किशोर न्याय बोर्ड चंबा/तीसा में मनोहर हत्याकांड के तीनों नाबालिग आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। शनिवार को तीनों आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड चंबा/तीसा (JJB Chamba/Teesa) में पेश किया गया। यहां पर दोपहर बाद जमानत याचिका को लेकर फैसला करते हुए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

कुल 6 आरोपियों को किया है गिरफ्तार

गौरतलब है कि भांदल हत्याकांड के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच के दौरान एक-एक करके कुल 11 लोगों को जांच के दायरे में लाया था। बाद में 6 लोगों के नाम मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार 6 लोगों में 3 बड़े तो तीन 18 साल से कम आयु के आरोपी हैं। पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव का कहना है कि पुलिस ने नाबालिग आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड चंबा/तीसा के समक्ष पेश किया गया। जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।