जल विवाद पर पंजाब को झटका: हाई कोर्ट ने BBMB मामले में याचिका खारिज की
- By Gaurav --
- Thursday, 23 Apr, 2026
Punjab Faces Setback as High
पंजाब-हरियाणा जल विवाद से जुड़े अहम मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ा झटका देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) द्वारा हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी दिए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।
पंजाब सरकार ने आरोप लगाया था कि BBMB ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह निर्णय लिया और बिना राज्य की सहमति के अतिरिक्त पानी देने का फैसला लिया, जो स्थापित समझौतों के खिलाफ है। राज्य ने अदालत में दलील दी कि तकनीकी समिति की बैठक में “द्विपक्षीय सहमति” की शर्त को बाद में हटाकर एकतरफा निर्णय लागू किया गया।
पंजाब ने यह भी तर्क दिया कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 के तहत BBMB की भूमिका केवल प्रशासन, रखरखाव और संचालन तक सीमित है, और पानी की आपूर्ति पूर्व समझौतों के अनुसार ही होनी चाहिए। ऐसे में बिना सहमति के अतिरिक्त पानी छोड़ना नियमों का उल्लंघन है।
हालांकि, हाई कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही विस्तृत सुनवाई हो चुकी है और यदि किसी राज्य को BBMB के फैसले से आपत्ति है तो उसे तय प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार के समक्ष अपनी शिकायत रखनी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जल वितरण जैसे तकनीकी और नीतिगत मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित होता है।
कोर्ट ने यह भी दोहराया कि संबंधित पक्षों को वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, न कि बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए।