Punjab and Haryana High

हाई कोर्ट सख्त: संविदा कर्मचारी को ड्यूटी न देने पर सिरसा DC समेत 3 अफसर तलब

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Punjab and Haryana High Court ने अदालत के आदेश के बावजूद संविदा कर्मचारी को ड्यूटी ज्वाइन नहीं कराने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सिरसा के डीसी समेत तीन अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।

मामला एडिशनल ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर Neeru Rani द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है। याचिका में बताया गया कि 18 सितंबर 2025 को हाई कोर्ट ने उनकी सेवा समाप्ति पर रोक लगाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए थे कि यदि कर्मचारी को हटाया गया है तो उसे तत्काल बहाल कर 19 सितंबर 2025 से ड्यूटी पर वापस लिया जाए।

इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों ने न केवल उनका अनुबंध आगे नहीं बढ़ाया बल्कि उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुमति भी नहीं दी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि प्रशासन जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर रहा है।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि उसके आदेश की मंशा पूरी तरह स्पष्ट थी और अंतरिम राहत लगातार प्रभावी रही, फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि सेवा समाप्ति पर रोक के बावजूद कर्मचारी को नौकरी से दूर रखना प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना प्रतीत होता है।

इसके बाद अदालत ने Sirsa के उपायुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा डबवाली के ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी को नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

हाई कोर्ट ने तीनों अधिकारियों को 29 मई 2026 को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। अधिकारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि 18 सितंबर 2025 के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया और याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने की अनुमति क्यों नहीं दी गई।