अभय चौटाला को धमकी मामले में सख्त हुआ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका
- By Gaurav --
- Sunday, 15 Mar, 2026
Punjab and Haryana High Court takes a tough stand in the Abhay Chautala
अभय चौटाला, जो इंडियन नेशनल लोकदल (इनैलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, को व्हाट्सएप कॉल के जरिए दी गई जान से मारने की धमकी के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि यदि उसके पहले दिए गए आदेश के बावजूद अगली सुनवाई तक केंद्र सरकार जवाब दाखिल नहीं करती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
मामले में चंडीगढ़ पुलिस की ओर से डीएसपी लक्ष्य पांडेय ने शपथपत्र दाखिल कर अदालत को बताया कि इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और आरोपी की पहचान तथा गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं।
पुलिस के अनुसार 15 जुलाई 2025 की रात कर्ण चौटाला, जो अभय चौटाला के पुत्र हैं, के मोबाइल फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने कथित तौर पर अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत मिलने के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर-3 थाना में मामला दर्ज कर जांच साइबर सेल को सौंप दी गई।
जांच के दौरान सामने आया कि धमकी देने वाला नंबर British Telecommunications plc, लंदन में पंजीकृत है।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने अदालत को बताया कि अभय चौटाला के खतरे का आकलन करवाया गया है और रिपोर्ट में संभावित खतरे की आशंका बनी हुई है। इसी के मद्देनजर सेक्टर-9A स्थित उनके मकान नंबर 80 के आसपास बीट पेट्रोलिंग और पीसीआर वाहनों की गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
पुलिस के शपथपत्र के अनुसार अभय सिंह चौटाला को हरियाणा सरकार पहले ही संरक्षित व्यक्ति घोषित कर चुकी है और उन्हें वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। अदालत ने फिलहाल केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक और मौका देते हुए मामले की अगली सुनवाई टाल दी है।