BJP नेता तजिंदर बग्गा पर बड़ा फैसला: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी रोकी, देखें कितने लंबे समय के लिए दे दी राहत

BJP नेता तजिंदर बग्गा पर बड़ा फैसला: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी रोकी, देखें कितने लंबे समय के लिए दे दी राहत

Punjab and Haryana High Court stay on Tajinder Bagga Arrest

Punjab and Haryana High Court stay on Tajinder Bagga Arrest

Tajinder Pal Singh Bagga Arrest Case : दिल्ली से बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है| हाईकोर्ट ने 5 जुलाई तक तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी रोक दी है यानि तजिंदर बग्गा 5 जुलाई तक गिरफ्तारी से बचे रहेंगे| बतादें कि, पंजाब पुलिस द्वारा तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मामले में आज मंगलवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फिर से सुनवाई की और तजिंदर बग्गा को लेकर यह राहतभरा फैसला सुनाया|

बतादेंकि, इससे पहले बीते शनिवार को मोहाली कोर्ट ने तजिंदर बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था और पंजाब पुलिस से उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने को कहा था| जिसके बाद तजिंदर बग्गा ने मोहाली कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया| जहां उस समय हाईकोर्ट ने 10 मई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने फरमान सुनाया था और वहीं अब हाईकोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक 5 जुलाई तक जारी कर दी| फिलहाल, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का यह फैसला पंजाब सरकार, पुलिस और मोहाली कोर्ट के लिए झटका है|

तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था लेकिन...

बतादें कि, मोहाली कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के पहले बीते शुक्रवार की सुबह पंजाब पुलिस ने तजिंदर बग्गा को दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें अपने साथ पंजाब लाने में कामयाब नहीं हो पाई थी| हुआ यूं कि जब पंजाब पुलिस ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया तो दिल्ली पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज करते हुए अपनी कार्रवाई की और इधर अपहरण की सूचना पर हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को पंजाब आते हुए कुरुक्षेत्र में ही रोक लिया| हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को आगे नहीं बढ़ने दिया| इस दौरान पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने तजिंदर बग्गा को अपने साथ ले जाने को लेकर हरियाणा पुलिस के अधिकारियों से काफी बातचीत की लेकिन हरियाणा पुलिस के साथ बात बन नहीं पाई|

आखिरकार, हरियाणा पुलिस तजिंदर बग्गा को अपने साथ कुरुक्षेत्र के थानेसर सदर थाना ले गई| बाद में हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को बुलाकर तजिंदर बग्गा को उसके हवाले कर दिया| मतलब, दिल्ली पुलिस तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस के कब्जे से छुड़ा दिल्ली वापिस ले आई और देखते ही देखते पंजाब पुलिस के हाथ खाली रह गए|

पंजाब पुलिस ने दिया ये बयान....

इधर, पंजाब पुलिस का कहना था कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ बयानबाजी को लेकर मोहाली में FIR दर्ज हुई है| जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई| पंजाब पुलिस ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस को अवैध तरीके से रोका और इसके बाद जो भी हुआ यह सब गैरकानूनी है| बतादें कि, तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी|