जिले में नए प्रतिबंध लागू, अवैध खनन पर रोक और बिना अनुमति बोरवेल खोदने पर सख्ती
- By Gaurav --
- Tuesday, 07 Apr, 2026
New Restrictions Imposed in District
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट Dr. Amandeep Kaur ने Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 163 और 152 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में कई प्रतिबंध लागू किए हैं। ये आदेश जारी होने की तारीख से अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों के अनुसार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक छोटे खनिजों के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा शेड्यूल-एच, एच-1 और एक्स श्रेणी की दवाइयां बेचने वाली सभी फार्मेसी और केमिस्ट दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रशासन ने बोरवेल और ट्यूबवेल को लेकर भी सख्ती दिखाई है। बिना अनुमति बोरवेल खोदने या उसकी गहराई बढ़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
आदेश के मुताबिक बोरवेल खोदने से कम से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन, बीडीपीओ, ग्राम पंचायत या नगर परिषद, जन स्वास्थ्य विभाग और ग्राउंड वाटर विभाग को सूचित करना जरूरी होगा। साथ ही ड्रिलिंग एजेंसी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और जमीन मालिक की पूरी जानकारी मौके पर उपलब्ध होनी चाहिए।
सुरक्षा के लिहाज से बोरवेल के चारों ओर कांटेदार तार लगाना, स्टील प्लेट से ढक्कन बंद करना और कंक्रीट प्लेटफॉर्म बनाना भी अनिवार्य किया गया है। कार्य पूरा होने के बाद खाली जगह को मिट्टी से भरकर जमीन को पहले जैसा करना होगा। किसी भी स्थिति में बोरवेल या कुएं को खुला छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।