Mobile phone use banned in schools राजस्थान में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के स्कूल में मोबाइल उपयोग पर रोक

राजस्थान में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के स्कूल में मोबाइल उपयोग पर रोक

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Mobile phone use banned in schools

Mobile phone use banned in schools राजस्थान उच्च न्यायालय ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूल में मोबाइल, आनलाइन खेल और इंटरनेट मीडिया के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने इसके लिए राज्य सरकार के गृह एवं शिक्षा विभाग को अभिभावक संगठनों के साथ मिलकर गाइडलाइन तय करने केभी निर्देश दिए हैं।

न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति के नाम से तीन से अधिक मोबाइल सिम कार्ड जारी करने पर रोक को लेकर भी एसओपी तय करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायाधीश रवि चिरानिया की एकलपीठ ने ठगी के दो आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गृह, शिक्षा एवं पुलिस विभाग को यह निर्देश दिए हैं।