“विधायक हंसराज पर IPC और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा, अदालत में ट्रायल शुरू”

“विधायक हंसराज पर IPC और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा, अदालत में ट्रायल शुरू”

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MLA Hansraj booked under IPC and POCSO sections

चंबा। MLA Hansraj booked under IPC and POCSO sections, चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. हंसराज से जुड़े पॉक्सो मामले में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने विधायक पर आरोप तय कर दिए है। आरोप तय होते ही मामले में ट्रायल शुरू हो गया है।

अदालत ने अगली सुनवाई 30 मार्च निर्धारित की है। इस दिन विधायक और पीड़िता को अदालत में उपस्थित होना होगा तथा सेशन जज के समक्ष कैमरे के समक्ष के पीडिता के बयान दर्ज किए जाएंगे। मामले की शुरुआत 7 नवंबर को हुई थी, जब चुराह क्षेत्र की एक युवती ने फेसबुक लाइव के माध्यम से विधायक पर गंभीर आरोप लगाए।

युवती ने दावा किया कि नाबालिग अवस्था में उसके साथ बहला-फुसलाकर यौन शोषण किया गया। उसी दिन महिला थाना चंबा में पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। गिरफ्तारी की आशंका के चलते विधायक ने 10 नवंबर को अग्रिम जमानत याचिका दायर की। 11 नवंबर को अदालत ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दी, जो 22 नवंबर तक प्रभावी रही। 22 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा और 27 नवंबर 2025 को अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया।

विधायक ने न्यायालय में मुचलका भरते हुए प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहने का आश्वासन दिया। जांच के दौरान पुलिस ने विधायक से चार बार पूछताछ की। उनकी पत्नी का भी एक बार बयान दर्ज किया गया। मामले की कड़ियां जोड़ने के लिए मंडी जिले के नाचन से विधायक विनोद कुमार से भी पूछताछ की गई। युवती के पिता ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को बयान बदलने के लिए धमकाया गया और उन्हें शिमला ले जाकर डराया गया।

पिता की शिकायत पर विधायक के निजी सचिव व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। नियमित जमानत मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए निर्धारित समय के भीतर 21 जनवरी 2026 को चंबा न्यायालय में चालान पेश कर दिया। चालान दाखिल होने के साथ ही मामला न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच गया। अब 30 मार्च को होने वाली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील गवाह प्रस्तुत करेंगे, जिनकी जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) विधायक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की जाएगी। अदालत की निगरानी में चलने वाले इस ट्रायल पर जिले सहित पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं।

इन धाराओं में आरोप तय

चुराह के विधायक हंसराज के खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 238, 351(2), 69, 75 और 78 शामिल हैं। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 भी जोड़ी गई है। ये धाराएं गंभीर यौन अपराध, हमला और अन्य दंडनीय कृत्यों से संबंधित हैं। आरोप तय होने के बाद अब मामले की सुनवाई संबंधित न्यायालय में होगी, जहां अभियोजन और बचाव पक्ष अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।

पत्नी व अन्य गवाहों के भी बयान दर्ज

जांच के दौरान पुलिस ने विधायक से चार बार पूछताछ की। उनकी पत्नी का भी बयान दर्ज किया गया। मामले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल के लिए मंडी जिले के नाचन से विधायक विनोद कुमार से भी पूछताछ की गई। युवती के पिता ने बयान बदलवाने और धमकाने के आरोप लगाए, जिसके आधार पर विधायक के निजी सचिव व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ