नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

नई टिहरी: जौनपुर ब्लाक में नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि जौनपुर ब्लाक गांव निवासी एक ग्रामीण की नौ साल की बेटी गांव के ही विपिन पंवार की दुकान पर सामान लेने गई।

आरोपित ने दुकान पर ही नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। घर लौटने के बाद जब बालिका के पेट में दर्द होने पर स्वजन ने कारण पूछा तो उसने विपिन पंवार के बारे में बताया। इसके बाद ग्रामीण ने 30 मई 2019 को कैम्प्टी थाने में विपिन पंवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पोक्सो एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने विपिन पंवार को दोषी करार दिया। साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

मुकदमे में गवाही देने पर अंजाम भुगतने की धमकी

लक्सर में पोक्सो के मामले में आरोपित युवक ने मामले में गवाह को गवाही देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। पीडि़त ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

खानपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक युवक गत वर्ष एक किशोरी को लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने बाद में युवक और किशोरी को बरामद कर लिया था तथा युवक को जेल भेज दिया था। आरोपित युवक पिछले दिनों जमानत पर जेल से बाहर आया है।

आरोप है कि आरोपित युवक की ओर से मामले में गवाह को गवाही देने से मना किया है तथा धमकी दी है यदि उसने उसके खिलाफ गवाही दी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। मामले को लेकर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।