Internet services shut down due to fear of violence spreading in Nuh

नूंह में हिंसा फैलने की आशंका पर इंटरनेट सेवाएं बंद, गृह सचिव ने एडीजीपी सीआईडी की रिपोर्ट पर जारी की एडवाइजरी

Internet services shut down due to fear of violence spreading in Nuh

Internet services shut down due to fear of violence spreading in Nuh

Internet services shut down due to fear of violence spreading in Nuh- चंडीगढ़। जिला नूंह में तनाव, परेशानी, आंदोलन, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान और सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द भंग होने की आशंका को देखते हुए रविवार को सरकार ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। गृह सचिव सुमिता मिश्रा द्वारा एडीजीपी सीआईडी की रिपोर्ट पर क्षेत्र में हिंसा भड़कने की आशंका को देखते हुए इस संबंध में एडवाइजरी जारीकर दी गई। यह आदेश 13 जुलाई  रात 9 बजे से 14 जुलाई 9 बजे तक प्रभावी रहेगा।

सीआईडी रिपोर्ट में इस बात का हवाला दिया गया है कि नूंह में भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के प्रसार के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग के कारण सार्वजनिक उपयोगिताओं में व्यवधान, सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान और सार्वजनिक कानून एवं व्यवस्था में गड़बड़ी की स्पष्ट संभावना है। जो मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, एसएमएस सेवाओं और अन्य डोंगल सेवाओं पर सोशल मीडिया/संदेश सेवाओं के माध्यम से जनता तक प्रसारित की जा रही हैं या हो सकती हैं। इस बात पर बल दिया गया है कि यह आदेश सार्वजनिक सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए जारी किया जा रहा है, जिसमें व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉयस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू परिवारों की ब्रॉडबैंड और लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को छूट दी गई है, जिससे राज्य के वाणिज्यिक या वित्तीय हित और व्यक्तियों की बुनियादी घरेलू आवश्यकताएं प्रभावित न हों। 

आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को सुविधा प्रदान करने और जुटाने के लिए मोबाइल फोन और एसएमएस पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए, जो आगजनी या तोड़फोड़ और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में लिप्त होकर गंभीर जान-माल की हानि और सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

ये जारी कि गई एडवाइजरी

गृह सचिव, हरियाणा द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 के साथ दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के नियम (3) के तहत गृह सचिव, हरियाणा द्वारा हरियाणा राज्य के जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/5जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), बल्क एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं आदि को निलंबित करने का आदेश दिया है।