imachal High Court Issues Notice on Plea

हिमाचल हाईकोर्ट का अनुराग शर्मा के राज्यसभा चुनाव पर नोटिस, 21 मई तक मांगा जवाब

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imachal High Court Issues Notice on Plea

Himachal Pradesh High Court ने राज्यसभा सांसद Anurag Sharma के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सांसद सहित Election Commission of India, केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी पक्षों को 21 मई तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश G. S. Sandhawalia और न्यायमूर्ति B. C. Negi की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता विनय शर्मा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि अनुराग शर्मा राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। उनका कहना है कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय उनके पास सरकार के साथ कई संविदात्मक अनुबंध सक्रिय थे। याचिका में Representation of the People Act, 1951 की धारा 9ए का हवाला देते हुए कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास नामांकन के समय सरकार के साथ सक्रिय अनुबंध होता है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता है।

याचिका के अनुसार, जब अनुराग शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया था, उस समय उनके पास सात सक्रिय सरकारी अनुबंध थे। आरोप है कि रिटर्निंग अधिकारी ने इन पहलुओं की ठीक से जांच नहीं की और उनका नामांकन स्वीकार कर लिया। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने अदालत से चुनाव को रद्द और अमान्य घोषित करने की मांग की है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि नामांकन के समय ऐसे अनुबंधों का अस्तित्व साबित हो जाता है, तो यह कानून के तहत स्पष्ट अयोग्यता मानी जाएगी और इससे सांसद के रूप में उनके पद पर बने रहने पर भी असर पड़ सकता है।

गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग के पूर्व ठेकेदार अनुराग शर्मा ने अपने नामांकन हलफनामे में करीब 23.64 करोड़ रुपये के सरकारी अनुबंधों का खुलासा किया था। इनमें से 12.58 करोड़ रुपये के दो अनुबंध कथित तौर पर 19 फरवरी को, यानी नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले दिए गए थे।

इस मामले में Bharatiya Janata Party की ओर से भी निर्वाचन आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें संपत्ति के विवरण को छिपाने का आरोप लगाया गया है।

फिलहाल यह मामला सुनवाई के शुरुआती चरण में है। सभी संबंधित पक्षों के जवाब दाखिल होने के बाद कानूनी स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकेगी।