हिमाचल सरकार का फैसला: PWD इंजीनियर-इन-चीफ नरेंद्र पाल सिंह को मिला 6 माह का सेवा विस्तार

हिमाचल सरकार का फैसला: PWD इंजीनियर-इन-चीफ नरेंद्र पाल सिंह को मिला 6 माह का सेवा विस्तार

Himachal Governments Decision

Himachal Government's Decision

शिमला। Himachal Government's Decision, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में सेवा विस्तार और पुर्नरोजगार पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे। इन आदेश के बावजूद लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ नरेंद्र पाल सिंह को छह माह का सेवाविस्तार दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।

जिला हमीरपुर से संबंध रखने वाले नरेंद्र पाल सिंह को 1 मई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक 6 माह की अवधि के लिए सेवा विस्तार प्रदान किया गया है। आदेशों में इसे जनहित में लिया गया निर्णय बताया है।

7 अप्रैल को जारी हुआ था रोक लगाने का आदेश

यह निर्णय इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 7 अप्रैल 2026 को ही राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सेवाविस्तार और पुर्नरोजगार पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। ऐसे में महज तीन सप्ताह के भीतर इस तरह के आदेश दिए गए हैं। 

वेतन वृद्धि की सुविधा नहीं मिलेगी

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विस्तार अवधि के दौरान अधिकारी को वही वेतन मिलेगा, जो वह पहले ले रहे थे और इस दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी। यह शर्त वित्त विभाग के 23 जून 2015 के निर्देशों के अनुरूप रखी गई है। विस्तार अवधि पूरी होने के बाद  31 अक्टूबर 2026 (दोपहर बाद) सेवानिवृत्त माने जाएंगे।