Tribune Chowk Flyover: चंडीगढ़ ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश; पर्यावरण मंजूरी के बिना नहीं होगा निर्माण कार्य

चंडीगढ़ ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश; पर्यावरण मंजूरी के बिना नहीं होगा निर्माण कार्य, कहा- यह बेहद जरूरी

High Court Order Over Chandigarh Tribune Chowk ZirakpurFlyover Construction

High Court Order Over Chandigarh Tribune Chowk ZirakpurFlyover Construction

Tribune Chowk Flyover: चंडीगढ़ में ट्रिब्यून चौक-जीरकपुर फ्लाईओवर परियोजना को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रुख में कहा है कि पर्यावरण मंजूरी और संबन्धित विभाग से जरूरी अनुमति लिए बिना फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने फ्लाईओवर के मास्टर प्लान में खामियों का जिक्र किया। कोर्ट ने विकास और पर्यावरण के संतुलन पर ज़ोर दिया है। अब 24 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी।

बता दें कि पंजाब और आसपास से जीरकपुर होते हुए आने वाले ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए चंडीगढ़ ट्रिब्यून चौक से जीरकपुर तक फ्लाईओवर बनना है। शहर में लोगों की ओर से भी ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर की लंबे समय से मांग उठती रही है लेकिन ये मसला आगे बढ्ने के बाद भी कई बार ठंडे बस्ते में जाता रहा है। हालांकि अब फ्लाईओवर को लेकर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन फ्लाईओवर बनाने के साथ-साथ अनेक पेड़ों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने पर ज़ोर है। पेड़ों के कटने को लेकर जहां हाईकोर्ट ने चिंता जताई है तो वहीं लोगों का एक पक्ष भी पेड़ो को काटने के खिलाफ दिखता रहा है।