हाईकोर्ट सख्त: आदेश की अवहेलना पर हरियाणा सरकार पर ₹10,000 जुर्माना
High Court Fines Haryana Govt ₹10,000
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अदालत के पूर्व आदेश का पालन न करने पर हरियाणा सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यह राशि पीजीआई चंडीगढ़ के राहत कोष में जमा करवाई जाए।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने सरकारी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात, बुनियादी सुविधाओं की स्थिति और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित मानकों के अनुपालन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
इसके अलावा कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नियुक्त विशेष शिक्षकों की संख्या, स्कूल भवनों की स्थिति, लाइब्रेरी और खेल सुविधाओं की उपलब्धता तथा 9 अगस्त 2024 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की प्रगति पर भी विस्तृत जानकारी मांगी है।
सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि राज्य में विशेष शिक्षकों की भारी कमी है, जिस पर अदालत ने गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने हस्तक्षेपकर्ताओं को अपनी बात रखने की अनुमति दी, हालांकि उन्हें औपचारिक पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया।
मामले की अगली सुनवाई में सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।