HC Issues Notice to Punjab DGP Over

थानों में CCTV न लगाने पर हाई कोर्ट सख्त, पंजाब DGP समेत अधिकारियों को नोटिस

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HC Issues Notice to Punjab DGP Over

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में थानों में CCTV कैमरे न लगाए जाने के मामले को लेकर दायर कंटेम्प्ट पटीशन पर सख्ती दिखाई गई है। अदालत ने पंजाब पुलिस के DGP सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह पटीशन पटियाला जेल में बंद कैदी अमन प्रजापत की ओर से उनके वकील मयूर करकड़ा के माध्यम से दायर की गई है। पटीशन में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद राज्य के पुलिस थानों और चौकियों में CCTV कैमरे नहीं लगाए गए।

पटीशन में कहा गया है कि पटियाला के थाना सदर क्षेत्र में दर्ज एक मामले से जुड़े पुलिस पोस्ट बहादुरगढ़ में CCTV कैमरे नहीं थे, जिससे अहम सबूत उपलब्ध नहीं हो सके। यह मामला एफआईआर नंबर 28 (दिनांक 28.03.2024) से जुड़ा है, जो NDPS एक्ट के तहत दर्ज हुआ था।

सुनवाई के दौरान पुलिस गवाहों ने भी स्वीकार किया कि संबंधित पुलिस पोस्ट पर CCTV कैमरे मौजूद नहीं थे, जिससे कंप्लायंस रिपोर्ट पर सवाल उठे हैं। पटीशनर ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया है और पूरे जिले में CCTV व्यवस्था की जांच की मांग की है

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने नोटिस ऑफ मोशन जारी करते हुए पंजाब पुलिस को 30 अप्रैल 2026 तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस केस की पैरवी वरिष्ठ वकील सतीश करकड़ा कर रहे हैं और मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरजीत सिंह की अदालत में विचाराधीन है।