हाथरस मानहानि मामला: राहुल गांधी को लेकर अदालत में सुनवाई पूरी, 13 मई को आएगा फैसला

हाथरस मानहानि मामला: राहुल गांधी को लेकर अदालत में सुनवाई पूरी, 13 मई को आएगा फैसला

Hathras Defamation Case: Hearing regarding Rahul Gandhi concludes in court

हाथरस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में एमपी,एमएलए कोर्ट में शनिवार को बहस पूरी हो गई। न्यायालय ने राहुल गांधी को तलब किया जाए या नहीं, इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी, उसी दिन कोर्ट आदेश सुनाएगा। 

13 मई को तय होगा तलब होंगे या नहीं

यह मानहानि का मामला गांव बूलगढ़ी निवासी रामकुमार, रवि और लवकुश ने दायर किया है। परिवादियों का आरोप है कि राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को गांव का दौरा करने के बाद अपने 'एक्स' अकाउंट पर एक पोस्ट की थी। उस पोस्ट में राहुल ने तीनों को गैंगरेप का आरोपी बताया था। 

परिवादियों के अनुसार, उन्हें दो मार्च 2023 को ही अदालत ने मामले में दोषमुक्त कर दिया था। बरी होने के बाद वे सामान्य जीवन जी रहे थे और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बहाल हो चुकी थी।

राहुल गांधी की पोस्ट से उनकी छवि को पहुंचा नुकसान

परिवादियों का कहना है कि राहुल गांधी की पोस्ट से उनकी छवि को दोबारा नुकसान पहुंचा और सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इसी को लेकर हाथरस न्यायालय में मानहानि का परिवाद दायर किया गया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा था, जिस पर उनके अधिवक्ता ने आपत्ति पत्र दाखिल किया था।

राहुल गांधी की ओर से लखनऊ से अधिवक्ता आलोक चंद्रा पेश हुए

शनिवार को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से लखनऊ से अधिवक्ता आलोक चंद्रा पेश हुए। उनके साथ सैयद हामिद और किशन सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने स्थानीय अधिवक्ता भगवती प्रसाद से भी मंत्रणा की। वहीं परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने कोर्ट में तर्क रखे।

13 मई को अदालत पर टिकी सभी की निगाहें

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एमपी, एमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 13 मई को अदालत तय करेगी कि इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया जाए या नहीं। मामले पर सभी की निगाहें टिकी हैं।