Haryana SEC Makes Criminal Case

पंचायत चुनाव में पारदर्शिता के लिए नया नियम, आपराधिक मामलों की सार्वजनिक घोषणा अनिवार्य

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Haryana SEC Makes Criminal Case

Haryana State Election Commission ने पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है या पहले उसे किसी मामले में दोषी ठहराया जा चुका है, तो इसकी सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य होगा।

आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को यह घोषणा कम से कम दो अखबारों—एक हिंदी और एक अंग्रेजी—में प्रकाशित करवानी होगी। उम्मीदवारों और उनके राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह घोषणा मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक कम से कम तीन बार प्रकाशित हो।

आयोग के प्रवक्ता के मुताबिक यह प्रक्रिया उम्मीदवारों की नाम वापसी की अंतिम तिथि के अगले दिन से शुरू होगी और मतदान से दो दिन पहले तक पूरी करनी होगी। सभी उम्मीदवारों को संबंधित अखबारों की प्रतियां भी आयोग को जमा करानी होंगी।

इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें स्थानीय टीवी चैनल या केबल नेटवर्क पर भी अपनी घोषणा प्रसारित करवानी होगी। यह प्रसारण मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक करना अनिवार्य रहेगा।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चाहे उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से हो या पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल से, सभी को अपने राजनीतिक दल को अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य होगा। यह कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और जनता का विश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।