Haryana Municipal Polls: High Court

हरियाणा नगर निगम चुनाव: एससी आरक्षण नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की

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Haryana Municipal Polls: High Court

Punjab and Haryana High Court ने हरियाणा नगर निगम चुनाव में एससी आरक्षण नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले ने राज्य में संवैधानिक बहस को जन्म दे दिया था।

पूर्व पार्षद Usha Rani समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी थी कि राज्य सरकार ने सीटों के निर्धारण और आरक्षण के लिए जनगणना के बजाय फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपॉजिटरी (FIDR) का उपयोग किया, जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है।

याचिका में Article 243-P का हवाला देते हुए कहा गया कि “जनसंख्या” का अर्थ केवल अंतिम प्रकाशित जनगणना आंकड़ों से होना चाहिए। हालांकि, सरकार ने 2023 और 2024 में Haryana Municipal Corporation Act, 1994 में संशोधन कर FIDR डेटा को आधार बना लिया।

याचिकाकर्ताओं ने Panchkula नगर निगम के वार्ड परिसीमन पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप था कि आपत्तियों पर विचार किए बिना अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई, जो नियमों का उल्लंघन है।

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब हरियाणा में नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।