Haryana Govt Issues Final

हरियाणा सरकार का सख्त कदम: RTE सीटों का ब्योरा न देने वाले 1537 निजी स्कूलों को अंतिम चेतावनी

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Haryana Govt Issues Final

हरियाणा में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के दाखिले को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के 1537 निजी स्कूलों को अंतिम चेतावनी जारी की है, जिन्होंने अब तक आरक्षित सीटों का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। विभाग ने इन स्कूलों को 13 मई 2026 तक सीट डिक्लेरेशन पोर्टल पर अनिवार्य जानकारी साझा करने के निर्देश दिए हैं। तय समय सीमा के भीतर जानकारी अपलोड नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

निदेशालय के अनुसार निजी स्कूलों को नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और पहली कक्षा में उपलब्ध कुल सीटों का पूरा ब्योरा पोर्टल पर दर्ज करना होगा। आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। विभाग का कहना है कि जब तक स्कूल सीटों की संख्या घोषित नहीं करेंगे, तब तक दाखिला प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। सरकार का यह कदम दाखिले में पारदर्शिता और समय पर एडमिशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।