Haryana government's strictness

हरियाणा सरकार की सख्ती: अब धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं, देखें क्या है इस नए कानून में

 Haryana government's strictness

Haryana government's strictness

Haryana government's strictness- हरियाणा में धर्म परिवर्तन के मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। जिसके तहत हरियाणा में अब धर्म परिवर्तन (Religion change) की इजाजत नहीं होगी और किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान भी है। 

सीएम मनोहर लाल (CM Manohar Lal) की अगुवाई में हरियाणा सरकार (haryana government) ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन (Religion change) निवारण नियम, 2022 बनाया। जिसे अब गवर्नर की मंजूरी मिल गई है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।

बता दें कि हरियाणा (Haryana) में 4 साल के दौरान जबरन धर्मांतरण के 127 मामले आ चुके हैं। ज्यादातर केसों में शादी के धर्म परिवर्तन करवाया गया ऐसा सामने आया है। 

जिस पर अब शादी के लिए धर्म परिवर्तन (Religion change) की इजाजत नहीं होगी। इस नियम का कोई यदि उल्लंघन करता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल होगी। 

इसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन (Religion change) किए जाने पर पीडि़त लोग अब कोर्ट की शरण ले सकेंगे। कोर्ट (Court) पीडि़त और आरोपी की आय को ध्यान में रखकर भरण-पोषण और कार्रवाई का खर्चा देने का आदेश जारी कर सकेगी।

 Haryana government's strictness- महिला या पुरुष शादी से संतुष्ट नहीं तो ले सकेंगे कोर्ट की शरण

जबरन धर्म परिवर्तन के बाद यदि बच्चा हो जाता है और महिला या पुरुष शादी से संतुष्ट नहीं हैं तो भी वह दोनों न्यायालय की शरण ले सकेंगे। कोर्ट यह आदेश देगा कि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए भी भरण पोषण राशि दोनों को देनी होगी। इसमें एक्ट की धारा 6 के अधीन विवाह को अमान्य घोषित करने का भी प्रावधान किया गया है।

 Haryana government's strictness- ये होगा सजा का प्रावधान

  • जबरन धर्म परिवर्तन में एक से 5 साल तक जेल
  • कम से कम एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान
  • शादी के लिए धर्म छिपाने पर 3-10 साल तक जेल
  • कम से कम 3 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना
  • सामूहिक धर्म परिवर्तन में 10 साल तक की होगी जेल

 Haryana government's strictness- मंडलायुक्त के यहां अपील का प्रावधान

स्वेच्छा से भी यदि धर्म परिवर्तन किया जाता है तो इसकी जानकारी पहले जिले के डीसी को देनी होगी। इसकी जानकारी डीसी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। आपत्ति होने पर 30 दिनों के भीतर लिखित में शिकायत की जा सकती है। ष्ठष्ट जांच कर तय करेंगे कि धर्म परिवर्तन में नियमों का उल्लंघन किया गया है या नहीं। उल्लंघन होने पर स्वीकृति रद्द कर दी जाएगी। डीसी के आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर मंडल आयुक्त के समक्ष अपील की जा सकती है।

 

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