Haryana government approved many proposals

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक: हरियाणा सरकार ने दी कई प्रस्तावों को मंजूरी, देखें कौन कौन से नए प्रोजेक्ट किए जाएंगे लागू, पढ़ें पूरी खबर

Haryana government approved many proposals

Haryana government approved many proposals

Haryana government approved many proposals- चंडीगढ़। हरियाणा में अब ट्रांसपोर्ट विभाग के इंस्पेक्ट भी चालान कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाने तथा प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी को देखते हुए यह फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।

बैठक में परिवहन विभाग की प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत परिवहन निरीक्षकों को चालान करने की शक्तियां प्रदान करने की मंजूरी दी गई। वर्तमान में राज्य में परिवहन निरीक्षकों के 114 पद हैं, परिवहन विभाग में मुख्य रूप से 66 अधिकारियों को पहले ही प्रवर्तन ड्यूटी पर तैनात किया गया है। ये प्रवर्तन अधिकारी 22 डीटीओ-सह-सचिव आरटीए, 22 मोटर वाहन अधिकारी (प्रवर्तन) और 7 सहायक सचिव स्तर तक के अधिकारी से अतिरिक्त होंगे।

राज्य भर में विस्तारित प्रवर्तन क्षमताओं की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत इन ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर को चालान करने की शक्तियों के विस्तार को मंजूरी दी है। इस निर्णय से परिवहन विभाग के अंदर प्रवर्तन प्रक्रियाओं को और मजबूत करना है,जिससे पूरे राज्य में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का अधिक प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित हो सके। ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर अब चालान जारी करने के अधिकार का प्रयोग कर सकेगें,यदि संबंधित डीटीओ-सह-सचिव आरटीए द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गए हों और परिवहन आयुक्त से पूर्व अनुमोदन किया हो।

अतिरिक्त अधिकारियों को चालान की शक्तियां देकर सरकार मोटर वाहन अधिनियम का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी, इससे राज्य भर में सुरक्षित और अधिक विनियमित परिवहन सेवाओं में सहयोग मिलेगा।

सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी बन सकेंगे जूनियर इंजीनियर

सिंचाई और जल संसाधन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी जूनियर इंजीनियर (जेई) बन सकेंगे।कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए ग्रुप ‘सी’ के लिए 10 प्रतिशत और ग्रुप ‘डी’ के लिए पांच प्रतिशत कोटा निर्धारित किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई।कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद ही अनुभव पर विचार किया जाएगा।सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग और पीडब्ल्यूडी बीएंडआर पहले ही नियमों में संशोधन कर चुके हैं।बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की कार्य संचालन आवंटन नियम-1974 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। उच्चतर शिक्षा विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग को अलग करने के लिए यह जरूरी था। वहीं, हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) ग्रुप-ख सेवा नियम-1986 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। विदेश से मास्टर डिग्री लेने वाले युवा भी कालेज में प्राध्यापक बन सकेंगे।आरक्षित श्रेणी के युवाओं को भर्तियों में स्नातक स्तर के साथ-साथ स्नातकोत्तर स्तर पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पीएचडी करने वाले अभ्यर्थी को एनईटी/एलएलईटी/एसईटी से छूट दी जाएगी। बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड निर्धारित करने के लिए उम्मीदवार द्वारा मास्टर डिग्री तक की चार में से दो परीक्षाओं (जो मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष से निम्न की न हो) में औसतन 55 प्रतिशत अंक अथवा इनमें से दो परीक्षाओं में प्रत्येक में पृथकत: 50 अंक प्राप्त किए होने चाहिए।

ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति पर मिलेंगे दो लाख

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण चौकीदारों को राहत देते हुए उन्हें सेवानिवृत्ति के अवसर पर दो लाख रुपये की अनुदार राशि देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण चौकीदारों को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा चौंकीदार नियम, 2013 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से सभी ग्रामीण चौकीदारों को लाभ होगा और राज्य सरकार वित्तीय भार वहन करेगी। इन नियमों को हरियाणा चौंकीदार संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीण चौकीदारों की मांगों और मुद्दों को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें भारतीय मजदूर संघ और ग्रामीण चौकीदारों की राज्य इकाई सहित ग्रामीण चौकीदारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगे रखी थी। इसलिए राज्य सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय सात हजार रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति माह करने, वर्दी भत्ता 2500 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति वर्ष करने तथा साइकिल भत्ता हर 5 साल में 3500 रुपये करने का फैसला किया है। इन सभी वित्तीय लाभों पर हर साल लगभग 30 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।

एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को नकद सम्मानित करेगी सरकार

हरियाणा सरकार ने विशेष मामले के रूप में एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीरचक्र, वीएसएम, एडीसी को परम विशिष्ठ सेवा मैडल के लिए एकमुश्त 6,50,000 रुपये का नकद पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अनुभवी अधिकारी, एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीआरसी, वीएसएम, एडीसी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी, 2022 को पीवीएसएम से सम्मानित किया गया है,जिसे भारत सरकार के गजट 9 अप्रैल, 2022 को अधिसूचित किया गया था। 29 दिसंबर 1982 को सेवा में शामिल होने के समय अधिकारी का पता लुधियाना (पंजाब) था। 26 जनवरी, 2022 को पुरस्कार प्राप्त करते समय अनुभवी अधिकारी का पता 1988 से सेक्टर-2, पंचकुला है। इसलिए, कैबिनेट ने अपनी पॉलिसी में छूट देते हुए 28 मई, 2014 के अनुरूप अनुदान राशि जारी करने का निर्णय लिया है।

दुर्लभ बीमारियों के मरीजों को हर माह मिलेगी पेंशन

हरियाणा सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से पीडि़त व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना को आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। योजना के अनुसार राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति-2021 में कुल 55 दुर्लभ बीमारियों का उल्लेख है और यह बहुक्रियात्मक रोग हैं। वर्तमान में हरियाणा में लगभग 1000 मरीज इन अधिसूचित दुर्लभ बीमारियों से पीडि़त हैं। सरकार का लक्ष्य प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों पर पडऩे वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। यह घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा 11 मई 2023 को सिविल अस्पताल, यमुनानगर में उद्घाटन समारोह के दौरान की गई थी। इस योजना के तहत, पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले दुर्लभ बीमारियों से पीडि़त व्यक्तियों को 2750 रुपये प्रति माह की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक द्वारा किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त किए जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी।

प्रमोशन से भरे जाएंगे फोरेस्ट रेंजर के 50 फीसदी पद

हरियाणा में वन विभाग के अंतर्गत कार्यरत फोरेस्ट रेंजर के पचास प्रतिशत पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। बाकी पचास प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती होगी। यह फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप-ग) सेवा नियम-1998 में काडर से संबंधित पात्रता मानदंड और भर्ती शर्तों में संशोधन की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है। हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2023 आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। इससे पहले 67 प्रतिशत पद डायरेक्ट भर्ती से और 33 प्रतिशत प्रमोशन से भरे जाते थे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से भी इस संदर्भ में सिफारिश की हुई थी। इसी के चलते सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। वर्तमान में विभाग में वन रेंजरों के 126 पद हैं। इनमें 67 प्रतिशत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं तथा 33 प्रतिशत पर डिप्टी रेंजरों से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाती है। हरियाणा सरकार ने मुख्य वन्य जीव वार्डन के पद को राज्य नियमों से हटा दिया है। इस पद को केंद्र सरकार ने भारतीय वन सेवा (हरियाणा कैडर) में पीसीसीएफ स्तर पर शामिल किया है। कैबिनेट ने हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा, कार्यकारी (ग्रुप-क तथा ग्रुप -ख) सेवा नियम-1998 में संशोधन को मंजूरी दी है।