लोक सेवा आयोग विनियम, 1973 में संशोधन के लिए एक्स-पोस्ट स्वीकृति प्रदान की

लोक सेवा आयोग विनियम, 1973 में संशोधन के लिए एक्स-पोस्ट स्वीकृति प्रदान की

लोक सेवा आयोग विनियम

लोक सेवा आयोग विनियम, 1973 में संशोधन के लिए एक्स-पोस्ट स्वीकृति प्रदान की

चंडीगढ़, 1 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (कार्यों की सीमा) विनियम, 1973 में संशोधन के लिए एक्स-पोस्ट (घटनोत्तर) स्वीकृति प्रदान की।
इस संशोधन के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बजाय एचपीएससी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रुप-बी विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करने के लिए अनिवार्य किया गया है। अन्य सभी ग्रुप-बी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया एचपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही है।