किन लोगों का पैन कार्ड इसी महीने बंद हो जाएगा, उपाय क्या है? आप अपना चेक कर लीजिए
Pan Aadhaar Linking Deadline
नई दिल्ली : Pan Aadhaar Linking Deadline: पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है. ऐसे में जिन लोगों का आधार-पैन कार्ड से लिंक नहीं होगा, उनका पैन इस तिथि के बाद डिएक्टिवेट यानी निष्क्रिय हो जाएगा.
इस संबंध में आयकर विभाग की ओर से 3 अप्रैल 2025 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जिन लोगों को पैन कार्ड एक अक्टूबर 2024 के बाद आवंटित हुए हैं, उनको इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना आवश्यक है.
यदि आप 31 दिसंबर को पैन को आधार से लिंक करते हैं तो आपको 1,000 रुपए के जुर्माने का भुगतान कर इसे पूर्ण कर सकते है, क्योंकि लिंक करने की असली तारीख निकल चुकी है. लेकिन यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आप कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
इतना ही नहीं यदि आपने आयकर रिटर्न भर दिया और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसे में पैन रद्द होने पर आपका रिफंड फंस सकता है. वहीं फिर से नया पैन कार्ड लेने के बाद एक लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा.
साथ ही पैन कार्ड से आधार लिंक नहीं होने पर अधिक टीडीएस और टीसीएस का भुगतान चुकाना पड़ सकता है. इसके अलावा आप फॉर्म 26एएस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और टीसीएस/टीडीएस सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं होंगे. वहीं आप आप बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे और न ही क्रेडिट/डेबिट कार्ड ले पाएंगे. साथ ही बैंक में 50,000 रुपए से अधिक राशि जमा नहीं कर पाएंगे या 10,000 रुपए से अधिक का बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे.
वहीं आप केवाईसी आदि नहीं हो पाने से सरकारी सेवाओं से भी वंचित हो सकते हैं. इसके अलावा म्यूचुअल फंड और इक्विटी में भी निवेश रुक सकता है.
क्या है लिंक करने का तरीका?
लिंकिंग के लिए आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। सबसे पहले 'Quick Links' में जाकर 'Link Aadhaar' विकल्प चुनें और 1,000 रुपये का जुर्माना भरें. भुगतान सत्यापन के कुछ दिनों बाद पोर्टल पर दोबारा जाकर अपने आधार और पैन की जानकारी दर्ज करें. ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपका अनुरोध सबमिट हो जाएगा। ध्यान रहे कि आधार और PAN में नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारी एक समान होनी चाहिए ताकि वेरिफिकेशन में कोई रुकावट न आए.