पूर्व खेल मंत्री यौन उत्पीड़न मामला : पीड़िता का एग्जामिनेशन इन चीफ पूरा हुआ
Former Sports Minister Sexual Harassment Case
चंडीगढ़, 4 अप्रैल: Former Sports Minister Sexual Harassment Case: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और पूर्व •ाारतीय हॉकी कप्तान संदीप सिंह से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले में शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता जूनियर महिला हॉकी कोच के वकील समीर सेठी के अनुसार मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता का एग्जामिनेशन-इन-चीफ पूरा हो गया।
पीड़िता अपने बयान पर पहले से ही कायम रही। अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से केस प्रॉपटी के तौर पर खुद के कपड़े और मोबाइल की पहचान की गई।
अदालत ने क्रास एग्जामिनेशन के तहत मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। इसमें बचाव पक्ष क्रास एग्जामिन करेगा।
जूनियर महिला कोच ने 26 दिसंबर 2022 को चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए सेक्टर-26 थाना पुलिस ने 31 दिसंबर 2022 को आईपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
कोच का आरोप है कि मंत्री ने उन्हें अपने सरकारी आवास पर बुलाकर अनुचित व्यवहार किया और कहा, तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा।आरोप है कि उनकी बात न मानने पर उनका ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं बचाव पक्ष का कहना है कि यह मामला साजिश के तहत दर्ज कराया गया है। संदीप सिंह ने शुरू से ही आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ट्रांसफर से नाराज होकर उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया।
एफआईआर में गलत तरीके से रोकने, छेड़छाड़, कपड़े फाड़ने, आपराधिक धमकी देने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। इनमें से कुछ धाराएं जमानती हैं, जबकि धारा 354 और 354बी गैर-जमानती श्रेणी में आती हैं।
ड्रैग-फ्लिकर के रूप में पहचान रखने वाले संदीप सिंह •ाारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं और वर्ष 2010 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। पहली बार विधायक बनने के बाद उन्हें हरियाणा सरकार में खेल मंत्री बनाया गया था।