पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी 5 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, ECP ने अयोग्य घोषित किया
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पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी 5 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, ECP ने अयोग्य घोषित किया

Pakistan Elections

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इस्लामाबाद। Pakistan Elections पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरेशी को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने कुरेशी को पांच साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।

आयोग के अनुसार, पूर्व विदेश मंत्री कुरेशी को राज्य की जानकारी लीक करने के मामले में 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। जिसके चलते वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।

67 वर्षीय कुरैशी की अयोग्यता 8 फरवरी के आम चुनाव से पांच दिन पहले हुई है, जिसमें खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी राज्य की सख्ती के बावजूद और अपने प्रसिद्ध चुनाव चिन्ह बल्ले के बिना चुनाव लड़ रही है।

सिफर मामले में सजा मिलने के बाद लगा बैन

यह घोषणा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत द्वारा खान के साथ हाई-प्रोफाइल सिफर मामले में कुरेशी को 10 साल कैद की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद आई है।

30 जनवरी 2024 के विशेष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए, पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने कहा कि संविधान और कानून के अनुसार कोई भी दोषी व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। परिणामस्वरूप, मखदूम शाह महमूद कुरेशी पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (एच) के साथ चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 232 के साथ अयोग्य हो गए हैं। 

यह है सिफर मामला

सिफर मामला एक खुफिया दस्तावेज से संबंधित है, जिसे एक राजनयिक पत्र (सिफर) कहा जाता है, जिसे खान ने 27 मार्च 2022 को एक सार्वजनिक रैली में लहराया था और अमेरिका का नाम लेते हुए दावा किया था कि यह उनकी सरकार को गिराने की एक "अंतर्राष्ट्रीय साजिश" का 'सबूत' था।

संघीय जांच एजेंसी द्वारा पिछले साल 15 अगस्त को 71 वर्षीय खान और कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दोनों पर मार्च 2022 में वाशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजे गए पत्र को संभालने के दौरान गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। इससे पहले खान को पांच साल के लिए राजनीति से भी प्रतिबंधित किया जा चुका है।

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