Electricity Consumer Grievance

रोहतक में 27 मई को लगेगा बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

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Electricity Consumer Grievance

Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। ‘उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निगम द्वारा कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।

बिजली निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 27 मई 2026 को राजीव गांधी विद्युत भवन, पावर हाउस रोहतक के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मंच में गलत बिजली बिल, बिजली दरों से जुड़े मामले, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटर और वोल्टेज संबंधी शिकायतों का भी निस्तारण किया जाएगा। हालांकि बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग तथा घातक एवं गैर-घातक दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रवक्ता के अनुसार उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में शिकायत दर्ज कराने से पहले उपभोक्ता को पिछले छह महीनों के औसत बिजली शुल्क के आधार पर निर्धारित राशि जमा करवानी होगी। साथ ही उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला किसी अदालत, प्राधिकरण या अन्य फोरम में लंबित नहीं है, क्योंकि विचाराधीन मामलों पर इस बैठक में सुनवाई नहीं की जाएगी।