डायरेक्टर रंजीत को यौन उत्पीड़न केस में राहत, कोर्ट ने दी जमानत; इन नियमों का करना होगा पालन

डायरेक्टर रंजीत को यौन उत्पीड़न केस में राहत, कोर्ट ने दी जमानत; इन नियमों का करना होगा पालन

Director Ranjit Gets Relief in Sexual Harassment Case

Director Ranjit Gets Relief in Sexual Harassment Case

कोच्चि: Director Ranjit Gets Relief in Sexual Harassment Case: यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार फिल्म निर्देशक रंजीत को शुक्रवार को यहां की एक अदालत ने जमानत दे दी. न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एल उषा ने कड़ी शर्तें लगाते हुए जमानत दी. अदालत ने रंजीत को अपना पासपोर्ट जमा करने, एर्नाकुलम जिले से बाहर न जाने और फोर्ट कोच्चि स्थित उस जगह पर न जाने का निर्देश दिया जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी.

उन्हें 1 लाख रुपये का बांड भरने और इतनी ही राशि के दो सक्षम जमानतदार पेश करने का आदेश दिया गया. अदालत ने रंजीत को अगले तीन महीनों तक या मामले में आरोप पत्र दाखिल होने तक हर सोमवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया.

एर्नाकुलम उप-जेल में बंद रंजीत को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा. उन्हें 31 मार्च को थोडुपुझा में गिरफ्तार किया गया था, जब एक अभिनेत्री ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि फोर्ट कोच्चि में फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्देशक ने एक वैन के अंदर उनका यौन उत्पीड़न किया था.

इससे पहले पुलिस ने रंजीत से हिरासत में पूछताछ की थी. जमानत याचिका पर विचार करते समय अभियोजन पक्ष ने यह दावा करते हुए इसका विरोध किया कि उसने जांच में सहयोग नहीं किया था. हालांकि, बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि रंजीत ने न तो अपनी गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई थी और न ही पहले हिरासत में पूछताछ का विरोध किया था.

बचाव पक्ष ने जमानत मांगते हुए उनकी स्वास्थ्य स्थिति का भी हवाला दिया. उनकी स्वास्थ्य स्थिति और जांच की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.