Delhi High Court on Kejriwal- केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका; नहीं मिली अंतरिम राहत, जजों ने फाइल देखी
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CM केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका; नहीं मिली अंतरिम राहत, ED द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा देने पर इंकार, जजों ने फाइल देखी

Delhi High Court on CM Arvind Kejriwal Latest News Update

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Delhi High Court on Kejriwal: सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। यानि केजरीवाल को ED द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा नहीं मिल पाई है। ऐसे में केजरीवाल पर गिरफ्तारी का खतरा अब गहरा गया है।

दरअसल, केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की कार्रवाई को लेकर एक नई याचिका दायर की थी। इस याचिका में केजरीवाल ने हाईकोर्ट से अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने और ED द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की थी। केजरीवाल का कहना था कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं और ईडी के सामने पेश हो सकते हैं लेकिन ऐसे में उन्हें पूरी आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मांगते हुए केजरीवाल ने कहा था कि ED को उन्हें गिरफ़्तार करने से रोका जाए।

बता दें कि, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। वहीं सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। जबकि ईडी का प्रतिनिधित्व एएसजी एसवी राजू और विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ने किया।

हम केजरीवाल को अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं

सुनवाई के दौरान ईडी ने पीठ को शराब घोटाले में केजरीवाल की संलिप्तता को लेकर दस्तावेजों की फाइल सौंपी। जिसके बाद जजों ने बंद चेम्बर में फाइल देखी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा कि, हमने दोनों पक्षों को सुना है और इस स्तर पर हम केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि पीठ ने ईडी को केजरीवाल की इस अन्तरिम राहत याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

साथ ही केजरीवाल की यह याचिका अब उस मुख्य याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दी गई है, जिसमें केजरीवाल ने ED के सभी समन की संवैधानिक वैधता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और बुधवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी। पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत की यह याचिका केजरीवाल की उसी याचिका का हिस्सा है, जिसमें ईडी के समन को चुनौती दी गई है। पीठ ने केजरीवाल के इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की है।