Deadline to link voter ID with Aadhaar card date extended see the process

Voter ID-Aadhaar Link: वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी, जानें इसका प्रोसेस

Deadline to link voter ID with Aadhaar card date extended see the process

Deadline to link voter ID with Aadhaar card date extended see the process

Voter ID-Aadhaar Link: अगर आपने अपने वोटर आईडी (Voter ID) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सरकार ने मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दी है। उपयोगकर्ता 31 मार्च, 2024 तक अपने आधार को मतदाता पहचान पत्र से ऑनलाइन या एसएमएस के माध्यम से लिंक कर सकते हैं।

वोटर आईडी और आधार को लिंक करना क्यों जरूरी है?
इलेक्शन कमीशन (Election Commission) के मुताबिक वोटर आईडी और आधार कार्ड को ल‍िंक कराने से यह सुनिश्चित हो पायेगा कि वोटर लिस्ट में दर्ज नाम सही है या नहीं। इसके अलावा इससे यह भी पता चल सकेगा क‍ि कहीं कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्य में मतदाता के तौर पर या एक से ज्‍यादा बार रजिस्टर्ड तो नहीं है। 

देखें ऑनलाइन लिंक करने की प्रोसेस

  • सबसे पहले नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) की आधिकारिक वेबसाइट-https://www.nvsp.in/ पर जाएं।
  • होमपेज पर दिख रहे "Search in Electoral Roll" कर क्लिक करें।
  • आधार नंबर, राज्य, जिला सहित व्यक्तिगत डिटेल्स दर्ज कर सर्च बटन पर क्लिक करें।
  • आधार डिटेल्स दर्ज करने के बाद यूजर्स के मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक OTP आएगा।
  • अब ओटीपी दर्ज करें। एक बार हो जाने के बाद, आपका वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

SMS और फोन से ऐसे करें लिंक

  • वोटर आईडी के बाद स्पेस देकर आधार नंबर लिखकर 166 या 51969 नंबर पर मैसेज करें।
  • अब आधार एवं वोटर आईडी को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी
  • जैसे-जैसे विकल्प पूछता है उसकी जानकारी देते रहें और आगे बढ़ें।
  • इस प्रकार आप SMS से भी वोटर आईडी को आधार से लिंक कर सकेंगे।
  • इसके अलावा हेल्पलाइन 1950 नंबर पर फोन करके भी अपने आधार को वोटर आईडी से लिंक करा सकते हैं।

31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से करें लिंक
अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया हो तो 31 मार्च 2023 तक करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है।