Court Reserves Order on

संदीप सिंह छेड़छाड़ केस में आरोप बढ़ाने पर फैसला सुरक्षित, 11 मई को आएगा निर्णय

undefined

Court Reserves Order on

हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और पूर्व हॉकी कप्तान Sandeep Singh से जुड़े छेड़छाड़ मामले में आरोप बढ़ाने की मांग पर जिला अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में अदालत 11 मई को अपना निर्णय सुनाएगी।

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने चंडीगढ़ पुलिस की उस अर्जी का विरोध किया, जिसमें आईपीसी की धारा 376 और 511 (दुष्कर्म के प्रयास) जोड़ने की मांग की गई है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि इसी तरह की अर्जी पहले भी अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी है, इसलिए इसे भी निरस्त किया जाना चाहिए।

वहीं सरकारी वकील Anil Kumar ने आरोपों में संशोधन कर मामले को सेशंस कोर्ट भेजने की मांग की। उनका कहना था कि पीड़िता के बयानों के आधार पर दुष्कर्म के प्रयास का मामला बनता है।

गौरतलब है कि हरियाणा की एक महिला जूनियर कोच ने संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके आधार पर 31 दिसंबर 2022 को चंडीगढ़ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।