Court orders FIR against cops

शाहजहांपुर में युवती के बयान से छेड़छाड़: कोर्ट ने पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के दिए आदेश

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Court orders FIR against cops

उत्तर प्रदेश के Shahjahanpur जिले में एक युवती के बयान में कथित हेरफेर कर आरोपियों को फंसाने के मामले में अदालत ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अभियोजन अधिकारी आशीष शुक्ला के अनुसार, जलालाबाद थाना क्षेत्र की एक युवती अपने प्रेमी के साथ चली गई थी, जिसे बाद में पुलिस ने Rajasthan से बरामद किया।

उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को पुलिस ने आरोपी युवक को रिमांड पर लेने के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट Manish Kumar Singh की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि युवती बालिग है, लेकिन उसके पुलिस को दिए गए बयान में “मैं अपनी मर्जी से गई हूं” को बदलकर “मैं अपनी मर्जी से नहीं गई हूं” कर दिया गया था।

न्यायालय के निर्देश पर अगले दिन युवती का वीडियो प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी इच्छा से अपने प्रेमी के साथ गई थी। इस खुलासे के बाद अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की।

अभियोजन अधिकारी के मुताबिक, जलालाबाद थाना प्रभारी सहित दो उप निरीक्षकों को नोटिस जारी किया गया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अदालत ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। यह मामला पुलिस की कार्यप्रणाली और जांच की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।