निलंबित DIG हरचरण भुल्लर के 26 बैंक खाते फ्रीज रखने के आदेश
- By Gaurav --
- Thursday, 28 May, 2026
Court Orders 26 Bank Accounts
पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर, उनके परिवार और अन्य से जुड़े बैंक खातों को लेकर दायर सीबीआई की आवदेन पर फैसला सुनाते हुए विशेष अदालत ने 26 बैंक खातों को जांच पूरी होने तक फ्रीज रखने के आदेश दिए हैं। अदालत ने सीबीआई की अर्जी को स्वीकार कर लिया ।
मामले के अनुसार, सीबीआई ने पिछले वर्ष 29 अक्टूबर 2025 को एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें तत्कालीन डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगाए गए थे। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान 16-17 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-40बी के मकान नंबर 1489 में छापेमारी की गई थी। इस दौरान करोड़ों रुपये की नकदी, सोना-चांदी के आभूषण, महंगी घड़ियां, कई संपत्तियों के दस्तावेज और लग्जरी गाड़ियां जैसे मर्सिडीज, ऑडी, इनोवा और फॉर्च्यूनर बरामद की गईं। साथ ही बैंक खातों और एफडी में भारी रकम भी सामने आई।
सीबीआई ने बताया कि इससे पहले 16 अक्टूबर 2025 को ट्रैप केस भी दर्ज किया गया था, जिसमें हरचरण सिंह भुल्लर एक निजी बिचौलिए के जरिए रिश्वत मांगते और लेते पकड़े गए थे। इसके बाद कई जगहों पर छापेमारी कर कुल 31 बैंक खातों का पता चला, जो भुल्लर, उनके परिवार और कुछ संस्थाओं के नाम पर हैं।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि इन खातों में अवैध कमाई के पैसे के लेन-देन का संदेह है और जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। ऐसे में खातों को फ्रीज रखना जरूरी है ताकि पैसे का दुरुपयोग या स्थानांतरण न हो सके।
हालांकि, अदालत ने पहले ही 5 बैंक खातों को 8 दिसंबर 2025 के आदेश के तहत डी-फ्रीज कर दिया था, ताकि परिवार की दैनिक जरूरतें पूरी हो सकें। इन खातों में पर्याप्त राशि होने का भी उल्लेख किया गया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बाकी 26 खातों में मौजूद रकम का संबंध कथित अपराध से हो सकता है और इसकी जांच जरूरी है। इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए इन खातों को फ्रीज रखना आवश्यक है।
अंत में अदालत ने कहा कि सीबीआई की आशंका उचित है और जांच पूरी होने तक शेष खातों को फ्रीज रखना ही न्यायोचित होगा। इसी आधार पर आवेदन को मंजूर कर लिया गया।