अदालत ने संपत्ति विवाद मामले को निजी शिकायत में बदला, 18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
Court Converts Property Dispute Case
एफआईआर के निर्देश देने से किया इनकार, शिकायतकर्ता को साक्ष्य पेश करने को कहा
चंडीगढ़ 9 अप्रैल: Court Converts Property Dispute Case: शहर के सेक्टर-40डी स्थित एक मकान को लेकर चल रहे विवाद में अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए मामले को निजी शिकायत में परिवर्तित करने के आदेश दिए। जिला अदालत में सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डॉ. अंबिका शर्मा ने यह निर्देश जारी किए।
अदालत ने शिकायतकर्ता भूपिंदर कुमार शर्मा द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सेक्टर-39 थाना प्रभारी को आरोपी विजय कुमार कटारिया व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
क्या है मामला
शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने सेक्टर-40डी स्थित मकान नंबर 3048 को उसके मूल मालिक स्वर्गीय ओम प्रकाश के कानूनी वारिसों से विधिवत खरीदा था और उसे संपत्ति का कब्जा भी सौंप दिया गया था।
शिकायत पक्ष के वकील पालविंदर सिंह लकी के मुताबिक, आरोपी पहले से मकान के एक हिस्से (ड्रॉइंग रूम और किचन) में रह रहा था। आरोप है कि 30 सितंबर 2020 को आरोपी ने ताले तोड़कर अवैध रूप से पूरे मकान पर कब्जा कर लिया और घर में रखा सामान भी चोरी कर लिया।
मामले में पुलिस की ओर से दाखिल रिपोर्ट में इसे आपसी संपत्ति विवाद बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रथम दृष्टया इसमें कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की गई।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कहा कि आरोपों की सत्यता का निष्कर्ष बिना साक्ष्यों के नहीं निकाला जा सकता।
इसी आधार पर अदालत ने याचिका को निजी शिकायत में बदलते हुए शिकायतकर्ता को निर्देश दिए कि वह अपने प्रारंभिक साक्ष्य प्रस्तुत करे।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल 2026 तय की है। इस दिन शिकायतकर्ता अपने साक्ष्य पेश करेगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।