वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में बदलाव, अब आधार कार्ड की जन्म तिथि मान्य नहीं

वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में बदलाव, अब आधार कार्ड की जन्म तिथि मान्य नहीं

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Changes to Old Age Pension Scheme Rules

लखनऊ। Changes to Old Age Pension Scheme Rules, शासन ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के मानकों में आंशिक बदलाव करते हुए आधार कार्ड पर लिखी जन्म तिथि को अमान्य कर दिया है। अपर मुख्य सचिव एल वेंटेश्वर लू ने इस संदर्भ में 12 मार्च को पत्र जारी कर जानकारी दी है। पत्र के मुताबिक आवेदन पत्र के सभी कालमों को भरना अनिवार्य होगा।

आवेदक की आयु के प्रमाण पत्र के रूप में परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति एवं शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि मान्य होगी। इस संदर्भ में आधार कार्ड में लिखी गई जन्म तिथि अब मान्य नहीं होगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर 29 फरवरी 2016 को शासनादेश जारी किया गया।

इसमें संशोधन करते हुए 16 मई 2018 को जारी शासनादेश में आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को भी मान्य किया गया। लेकिन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ ने 31 अक्टूबर 2025 को पत्र जारी कर साफ किया कि आधार कार्ड में लिखी जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं है।

इसी आधार पर समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों को अनुपालन के लिए कहा है। बीपीएल कार्डधारकों को सक्षम अधिकारी से आय प्रमाण पत्र देना होगा।