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हाईकोर्ट ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भर्ती पर लगाई रोक

High court ban on assistant district attorney recruitment

High court ban on assistant district attorney recruitment

High court ban on assistant district attorney recruitment- पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को झटका देते हुए प्रदेश में होने वाली असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भर्ती पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह फैसला आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया बदलने के कारण दिया है। आयोग ने आज ही नए सिरे से आवेदन मांगने का कार्यक्रम भी जारी किया था।

एचपीएससी ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की भर्ती के नियमों में कुछ बदलाव किया है। आयोग ने यह बदलाव मार्च में पूरी हो चुकी आवेदन प्रक्रिया के बाद किया है। इसके साथ ही नए उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 30 मई से 5 जून की शाम पांच बजे तक ही आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। वहीं जिन उम्मीदवारों ने पहले से आवेदन कर रखा है उन्हें दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं होगी।

हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से किए गए नियमों में बदलाव की वजह से दूसरे राज्यों के अभ्यर्यों को जायद मौका मिलेगा। क्योंकि एचपीएससी के इस बदलाव से उन युवाओं को फायदा मिलेगा जिनके पास दसवीं तक हिंदी और संस्कृत विषय नहीं था। जबकि हरियाणा में दसवीं तक हिंदी या संस्कृत विषय सिलेबस में होता है। इन सब बदलाव को लेकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की थी।

भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के आधार पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। आज ही इस मामले में याचिकाकर्ता ने इस मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इस भर्ती पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में सरकार व हरियाणा लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।