चंडीगढ़ प्रशासन ने कैब सेवाएं प्रदान करने के लिए ओला और उबर नामक दो कंपनियों को एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया

चंडीगढ़ प्रशासन ने कैब सेवाएं प्रदान करने के लिए ओला और उबर नामक दो कंपनियों को एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया

Chandigarh Administration

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चंडीगढ़। Chandigarh Administration: चंडीगढ़ प्रशासन ने यूटी चंडीगढ़ में कैब सेवाएं प्रदान करने के लिए ओला और उबर नामक दो कंपनियों को एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे आम जनता की सुरक्षा के लिए इन दोनों कंपनियों यानी ओला और उबर के माध्यम से पीले वाणिज्यिक नंबर प्लेट वाली कैब बुक करें और ब्ला ब्ला, क्विक राइड जैसी गैर-पंजीकृत ऐप आधारित एग्रीगेटर कंपनियों के माध्यम से कैब बुक न करें। ड्राइव, रेडबस, रैपिडो आदि। (इस कार्यालय में पंजीकृत नहीं)।

 यह भी सलाह दी जाती है कि निजी नंबर (सफेद प्लेट) वाली कैब/बाइक में यात्रा न करें, जो कि गैरकानूनी है, ऐसा न करने पर यात्रियों के साथ-साथ निजी वाहनों के चालकों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 कमर्शियल कैब में पैनिक बटन भी लगे होते हैं जिन्हें आपात स्थिति में दबाया जा सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कैब के लिए अधिकतम किराया दर 10 रुपये तय की है। यूटी चंडीगढ़ में 34/- प्रति किलोमीटर। यदि कोई कैब ऑपरेटर/कंपनी अधिक किराया वसूलती है तो एसटीए कार्यालय से टेलीफोन नंबर 0172-2700159 या ईमेल sta18-chd@nic.in पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है। यदि कोई कैब ऑपरेटर गलत रूट या लंबा रूट लेता है तो यात्री पैनिक बटन दबा सकता है और तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर सकता है।

सभी वाहन मालिकों अर्थात स्कूल बस संचालकों, मैक्सी कैब संचालकों, ऑटो चालकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित बैठने की क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाएँ। स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों को क्षमता से अधिक वाहनों में स्कूल न भेजें।

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