CBI did not seek custody in liquor policy case

मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक जेल:तिहाड़ जेल में रहेंगे सिसोदिया

manish sisodiya

CBI did not seek custody in liquor policy case

Liquor Policy Case-दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को दिल्ली की ​​​राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा।सोमवार को हुई सुनवाई में स्पेशल CBI जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।CBI के वकील ने कहा कि सिसोदिया की और रिमांड नहीं मांगी जा रही है, लेकिन अगले 15 दिनों में जरूरत पड़ने पर दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है।

CBI ने उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था

बता दें कि 26 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था..उसके बाद 27 फरवरी को उनकी कोर्ट में पेशी हुई थी,यहां से सिसोदिया को 5 दिन की CBI रिमांड पर भेजा गया था। 4 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया की CBI रिमांड दो दिन 6 मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी, जो सोमवार को खत्म हो गई। हालांकि, CBI ने कोर्ट से तीन दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी।सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगा।

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मुझे मानसिक प्रताड़ना महसूस हो रही है-सिसोदिया 

अपनी सफाई में सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि अधिकारी मुझसे एक ही सवाल बार-बार पूछते हैं। इससे मुझे मानसिक प्रताड़ना महसूस हो रही है। मेरी कोर्ट से अपील है कि मुझे इससे बचाया जाए।

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सिसोदिया की दलील- पूछताछ में पूरा सहयोग किया

3 मार्च को सिसोदिया ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने लिखा कि CBI की पूछताछ में उन्होंने सहयोग किया है। जब भी उन्हें बुलाया गया, वे आए हैं।उन्होंने दलील दी कि उन्हें कस्टडी में रखने के पीछे अब कोई वाजिब कारण नहीं है, क्योंकि सारी रिकवरी तो CBI कर चुकी है।

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